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Agra News: किशोरी को ले जाने के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 04 Sep 2024 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 04 Sep 2024 11:51 PM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of kidnapping a teenage girl
मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र से एक किशोरी को दो साल पहले भगा ले जाने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना करहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को दो साल पहले वर्ष 2022 में रवि खां उर्फ छुटका निवासी ऐमनपुर थाना करहल बहला फुसलाकर भगा ले गया था। परिजन ने रवि खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके जांच करके उसको जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर रवि खां को किशोरी को भगा ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने रवि खां को तीन साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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