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जानलेवा हमला करने पर तीन को 10 साल की कैद
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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में चार साल पहले मामूली से विवाद में चाचा-भतीजे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला जज जज तेजप्रताप तिवारी ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद तीनों को जेल भेज दिया गया।
थाना बेवर क्षेत्र के बीलपुर खास निवासी सत्यपाल विगत पांच सितंबर 2017 को सुबह 8:50 बजे अपने भाई रामबख्श, भतीजे पुष्पेंद्र सिंह के साथ मकान की दीवार पर मिट्टी लगा रहे था। तभी उनका परिवार के ही रोशनलाल, शोभाराम, लालू प्रसाद से विवाद शुरू हो गया। विवाद के बाद तीनों ने गालियां देते हुए मारपीट कर दी। इसके बाद धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर रामबख्श और पुष्पेंद्र को घायल कर दिया गया।
मामले में सत्यपाल ने तीनों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद जांच कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित घायलों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने तीनों को 10-10 साल की सजा और आठ आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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घायलों को मिलेगा प्रतिकर
कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि घायलों को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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थाना बेवर क्षेत्र के बीलपुर खास निवासी सत्यपाल विगत पांच सितंबर 2017 को सुबह 8:50 बजे अपने भाई रामबख्श, भतीजे पुष्पेंद्र सिंह के साथ मकान की दीवार पर मिट्टी लगा रहे था। तभी उनका परिवार के ही रोशनलाल, शोभाराम, लालू प्रसाद से विवाद शुरू हो गया। विवाद के बाद तीनों ने गालियां देते हुए मारपीट कर दी। इसके बाद धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर रामबख्श और पुष्पेंद्र को घायल कर दिया गया।
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मामले में सत्यपाल ने तीनों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद जांच कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित घायलों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज ने तीनों को 10-10 साल की सजा और आठ आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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घायलों को मिलेगा प्रतिकर
कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि घायलों को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।