{"_id":"641e92789707d2a04400c5aa","slug":"theft-accused-got-bail-orders-for-action-against-the-discriminator-2023-03-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra: चोरी के आरोपियों को मिली जमानत, विवेचक पर कार्रवाई के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra: चोरी के आरोपियों को मिली जमानत, विवेचक पर कार्रवाई के आदेश
Sat, 25 Mar 2023 11:49 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 25 Mar 2023 11:49 AM IST
सार
कोर्ट ने जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान पाया कि विवेचक ने 8 मार्च 2023 को केस डायरी में से मात्र एक ही पर्चा काटा। जिसमें उसने संबंधित माल और मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बरामदगी का उल्लेख किया।
विज्ञापन
court new
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आगरा में कोर्ट ने ई-रिक्शा चोरी के आरोप में गौरव राजवंशी और करन का प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अपर जिला जज-13 ने रिहाई के आदेश कर विवेचना में लापरवाही बरतने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को आदेश किए हैं।
ये भी पढ़ें - ऐ मोहब्बत! तेरे अंजाम पे रोना आया: प्रेमी को जहर देने के बाद बोली- इससे भी कुछ न हो तो फांसी लगा लेना; गुडबाय
विज्ञापन
विज्ञापन
ये है मामला
थाना एमएम गेट में वादी अरविंद चौहान ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 8 फरवरी 2023 को ई-रिक्शा लेकर करीब 7 बजे नामनेर चौराहे पर खड़े थे। इस दौरान दो लोग लेडी लाॅयल अस्पताल ले चलने की कहने के बाद बैठ गए। पहुंचने के बाद एक व्यक्ति चाय लेने चला गया। उन्हें चाय पिला दी, नशा हो गया। इसके बाद दोनों लोग ई-रिक्शा लेकर भाग गए। विवेचना के दौरान पुलिस ने एत्माद्दौला के शाहदरा निवासी आरोपी गौरव राजवंशी और शाहगंज के सराय ख्वाजा निवासी करन को गिरफ्तार किया। कब्जे से ई-रिक्शा बरामद किया गया।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - ऐ मोहब्बत! तेरे अंजाम पे रोना आया: प्रेमी को जहर देने के बाद बोली- इससे भी कुछ न हो तो फांसी लगा लेना; गुडबाय
विज्ञापन