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Agra News: स्टांप शुल्क की गड़बड़ी में फंसीं जूता कारोबारी की पत्नी-बहू, डीएम ने लगाया जुर्माना

Tue, 06 Jan 2026 02:41 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Jan 2026 02:41 AM IST
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The wife and daughter-in-law of a shoe trader were caught in a stamp duty scam and were fined by the District Magistrate.
आगरा। पिता और बुआ से मिली संपत्ति को गिफ्ट डीड दिखाकर स्टांप व निबंधन शुल्क बचाने के चक्कर में जूता कारोबारी फर्म के मालिक की पत्नी और बहू फंस गए हैं। एडीएम वित्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों को 18 लाख रुपये से ज्यादा का स्टांप व निबंधन शुल्क और जुर्माना जमा कराने के आदेश दिए हैं। एक महीने के भीतर राशि जमा न कराने पर वसूली प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है।
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कमला नगर निवासी रुचिर बंसल की हाथरस रोड पर सुपर सोल्स लिमिटेड नाम से जूता सोल बनाने की कंपनी है। रुचिर के बाबा अमरनाथ बंसल के नाम कमला नगर में 915 वर्गमीटर की संपत्ति थी। इसमें 455.70 वर्ग मीटर जमीन जबकि कवर्ड क्षेत्रफल 459.87 वर्गमीटर है। बाबा की मृत्यु के बाद संपत्ति रुचिर के पिता विपिन बंसल और कानपुर निवासी बुआ शशि गुप्ता के हिस्से में आधी-आधी आ गई।
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पिता विपिन ने अगस्त 2024 में रुचिर की पत्नी शिल्पी और भाई रचित बंसल की पत्नी ऋतिका बंसल के नाम गिफ्ट डीड की। वहीं, कानपुर निवासी बुआ शशि ने अपने हिस्से को विपिन को गिफ्ट डीड कर दिया। इसके बाद विपिन ने यह हिस्सा भी दोनों बहुओं के नाम कर दिया। एडीएम वित्त ने जब पॉश इलाके कमला नगर की इस संपत्ति ट्रांसफर की जांच की तो स्टांप की कमी पकड़ में आ गई।
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जांच में पाया गया कि स्टांप बचाने के लिए दान और गिफ्ट डीड दिखाया गया। एडीएम की आख्या के आधार पर डीएम ने सुनवाई की। कारोबारी पक्ष की ओर से कई तरह के तर्क दिए गए लेकिन डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने सभी तर्क खारिज करते हुए 13.85 लाख रुपये स्टांप, 1.04 लाख रुपये निबंधन शुल्क और 3.46 लाख रुपये जुर्माना लगा दिया। साथ ही बकाया स्टांप शुल्क पर 12 अगस्त से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं।
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