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Agra News: किशोरी का मुख्य अपहरणकर्ता फरार, वारंट जारी

Tue, 13 Aug 2024 10:55 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 13 Aug 2024 10:55 PM IST
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The main kidnapper of the teenage girl absconds, warrant issued
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव से सात साल पहले एक किशोरी का अपहरण करने वाला मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हैं। अपहरण में साथ देने वाले दो लोगों को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घिरोर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ 12 दिसंबर 2017 को गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। रास्ते से किशोरी को अवनीश अपने साथी सुभाष और आकाश निवासी कोसमा थाना घिरोर की मदद से ले गया। किशोरी की मां द्वारा जानकारी देने के बाद गांव पहुंचे किशोरी के पिता ने 15 दिसंबर 207 को तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद जांच करके तीनों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सुभाष और आकाश को किशोरी का अपहरण करने में साथ देनेे का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा दोनों को तीन तीन साल की सजा सुनाकर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अवनीश के न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उसको फरार घोषित करके गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं।
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