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Agra News: जले सामान की कीमत 73 लाख रुपये अदा करेगी बीमा कंपनी
Sat, 29 Nov 2025 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 29 Nov 2025 02:45 AM IST
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आगरा। बीमा होने के बाद भी कंपनी ने आग से जले सामान के नुकसान की भरपाई नहीं की। वादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान के 73.6 लाख रुपये और मानसिक कष्ट व वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से दिलाने के आदेश दिए।
मेसर्स श्री गिर्राज टायर्स, निकट सिनर्जी हॉस्पिटल सिकंदरा के प्रोपराइटर राहुल अग्रवाल ने आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि उनकी फर्म टायर, ट्यूब, बैटरी आदि के विक्रय के साथ साथ पीसीआर वाहनों के व्हील बैलेंसिंग एवं एलाॅयनमेंट का कार्य करती है। 13 अक्तूबर 2021 को उन्होंने अपनी फर्म का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से शॉप का इंश्योरेंस कराया था।
बीमित अवधि के दौरान 5 नवंबर 2021 की सुबह 5 बजे फर्म में आग लग गई। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी। कंपनी के सर्वेयर ने पड़ताल की। इसके बाद भी कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।
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मेसर्स श्री गिर्राज टायर्स, निकट सिनर्जी हॉस्पिटल सिकंदरा के प्रोपराइटर राहुल अग्रवाल ने आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि उनकी फर्म टायर, ट्यूब, बैटरी आदि के विक्रय के साथ साथ पीसीआर वाहनों के व्हील बैलेंसिंग एवं एलाॅयनमेंट का कार्य करती है। 13 अक्तूबर 2021 को उन्होंने अपनी फर्म का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से शॉप का इंश्योरेंस कराया था।
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बीमित अवधि के दौरान 5 नवंबर 2021 की सुबह 5 बजे फर्म में आग लग गई। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और बीमा कंपनी को सूचना दी। कंपनी के सर्वेयर ने पड़ताल की। इसके बाद भी कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।
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