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Agra News: फायरिंग, बलवा के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Sun, 25 Dec 2022 11:06 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Dec 2022 11:06 PM IST
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The court did not give bail to the accused of firing, rebellion
कासगंज। प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय ने फायरिंग, बलवा, जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।
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वादी मुकदमा उप निरीक्षक विजय पाल 22 जून 2021 को पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। इसी बीच टेलीफोन से गांव नगला बीच में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के मध्य पथराव व फायरिंग की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस को हाथों में लाठी डंडा, सरिया आदि से दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर मिले। इसके साथ ही फायरिंग भी की गई। पुलिस के ललकारने पर दोनों पक्ष भाग गए। उपनिरीक्षक ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी रघुवीर ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
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