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ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले की जमानत खारिज

Thu, 21 Jul 2022 01:33 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jul 2022 01:33 AM IST
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The bail of the person who cheated in the name of online gaming rejected
दिल्ली के ध्यानार्थ
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ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले की जमानत खारिज
माई सिटी रिपोर्टर
आगरा। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ंी के आरोपी विजय कुमार निवासी हरी नगर सराय वेस्ट दिल्ली की जमानत अपर जिला जज प्रमोद कुमार ने खारिज कर दी है।

वादी अनुज ने 10 जून 2022 को मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाए कि उसने ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन दानी दाता से गेम खलने के लिए 1 जून 2022 को फोन पे के माध्यम से एक हजार रुपये जमा कराए थे। 6 जून को एप के चालू न होने पर थाने में धोखाधड़ी एंव आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान पुलिस को साक्ष्य मिले कि आरोपी विजय कुमार चाइनीज नागरिक के साथ मिलकर टीके कलर डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इसमें दानी दाता एप के माध्यम से आम लोगों से कंपनी के खाते में ऑनलाइन पैसे जमा कराए। मनी एक्सचेंज के माध्यम से चीन भेज मोटा कमीशन प्राप्त करते थे। आरोपी एवं अन्य ने उक्त मामले में 3 करोड़ 89 लाख 18 हजार 750 रुपये की ठगी की थी। अपर जिला जज प्रमोद कुमार ने साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को देख आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिए।
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