फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The accused of raping a teenage girl did not get bail

Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं मिली

Sat, 21 Oct 2023 11:00 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 21 Oct 2023 11:00 PM IST
विज्ञापन
The accused of raping a teenage girl did not get bail
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं मिली
विज्ञापन

मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में तीन साल पहले रिश्ते की बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने खारिज कर दी है।

थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली एक किशोरी के साथ आरोपी अभिषेक राठौर ने 12 मार्च 2020 को दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। अभिषेक ने किशोरी को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो तथा वीडियो भी बना लिए। बाद में फोटो और वीडियो से उसकी बदनामी करने लगा। इस बीच किशोरी का स्कूल जाना भी बंद हो गया।
विज्ञापन


मानसिक रूप से परेशान हो चुकी किशोरी ने 23 जून 2023 को एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी का मेडिकल कराने के बाद अभिषेक को जेल भेज दिया। अभिषेक ने जेल से ही जमानत पाने के लिए आवेदन किया। जमानत की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में की गई। एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने अभिषक की जमानत खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed