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Agra News: फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Tue, 11 Jun 2024 12:19 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 11 Jun 2024 12:19 AM IST
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The accused of fake registration did not get anticipatory bail
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन असीम के न्यायालय ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कोतवाली सहावर के गांव जौहरी निवासी अभिषेक मिश्रा की पदमपुर पर पैतृक जमीन है। आरोपी रोहिताश, मनोज, आकाश, सोहेल, अफरोज, मुलायम आदि ने 29 अप्रैल 2024 को फर्जी रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया। अभिषेक ने थाना सहावर में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 419 सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी सोहेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी की प्रथम अग्रिम जमानत अर्जी का हवाला देते हुए जमानत की अपील की। जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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