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Agra News: मारपीट के आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Fri, 26 Apr 2024 01:44 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 26 Apr 2024 01:44 AM IST
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने असलहा लेकर घर मे घुसकर मारपीट करने मामले में नामजद तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अमांपुर थाना क्षेत्र के मझोला गांव निवासी सुधीर कुमार के घर में बीते 24 मार्च 2024 की शाम गांव के रामेश्वर, स्वदेश, मुकेश व धनपाल रंजिशन असलहा लेकर घुसे, और गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। सुधीर को बचाने आई भाभी और चचेरे भाई को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मुकेश ने तमंचे से फायर किया।
आवाज सुन गांव वालों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। स्वदेश, मुकेश व धनपाल ने अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने विरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।
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अमांपुर थाना क्षेत्र के मझोला गांव निवासी सुधीर कुमार के घर में बीते 24 मार्च 2024 की शाम गांव के रामेश्वर, स्वदेश, मुकेश व धनपाल रंजिशन असलहा लेकर घुसे, और गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। सुधीर को बचाने आई भाभी और चचेरे भाई को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मुकेश ने तमंचे से फायर किया।
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आवाज सुन गांव वालों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। स्वदेश, मुकेश व धनपाल ने अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने विरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।
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