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Agra News: आत्महत्या को प्रेरित करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sun, 06 Jul 2025 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 06 Jul 2025 11:43 PM IST
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The accused of abetting suicide did not get bail
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने युवती को आत्महत्या को प्रेरित करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सहावर क्षेत्र के एक गांव की युवती को 19 अप्रैल 2025 को गांव की ही महिला पूनम ने अपने घर बुलाया। वहां पहले से मौजूद राजीव ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर हाथापाई करने लगा। इस बीच महिला भी वहां पहुंच गई। दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती के पिता ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी राजीव ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।
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