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स्वामी प्रसाद मौर्य जूता कांड: जीभ काटने के लिए इनाम घोषित करने वाले प्रत्याशी पर केस दर्ज, जानें पूरा मामला

Thu, 16 May 2024 10:25 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 16 May 2024 10:25 AM IST
सार

Lok Sabha Elections 2024: फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रत्याशी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले की जीभ काटने पर 11 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था।
 

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Swami Prasad Maurya shoe scanda Case registered against candidate for announcing reward for cutting off tongue
स्वामी प्रसाद मौर्य और पार्टी प्रत्याशी होतम सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रत्याशी ने एक वीडियो जारी किया था। आरोप है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जीभ और हाथ काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बयान दिया। पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही है। इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
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राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य  3 मई को फतेहाबाद और डौकी में चुनावी सभा करने आए थे। डौकी के सती माता मंदिर परिसर में आयोजित सभा के दौरान एक युवक ने मंच पर जूता फेंककर मारा था। पुलिस ने युवक को पकड़ लिया था। इससे पहले फतेहाबाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के काफिले को रोककर हंगामा किया था। काले झंडे दिखाए थे। उनकी गाड़ी पर स्याही भी फेंकी थी।

 
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पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा था। इस घटना के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद का एक वीडियो सामने आया था। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने आरोप लगाया कि होतम सिंह निषाद ने वीडियो में उनके बारे (संजय जाट) में अपशब्द कहे। उनकी जीभ और हाथ काटकर लाने वाले के लिए 11 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले शब्द भी बोले।

 
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थानें में दी गई थी तहरीर
इस मामले में थाना सदर में तहरीर दी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि जांच के बाद गालीगलौज, जान से मारने की धमकी, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, गालीगलौज, आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन किया जाएगा। इसके आधार पर कार्रवाई होगी।
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