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Agra News: पॉक्सो में गवाही न देने पर थानाध्यक्ष का वेतन रोका

Tue, 22 Sep 2026 02:35 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 22 Sep 2026 02:35 AM IST
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Station House Officer's salary withheld for failing to testify in a POCSO case.
आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गवाही के लिए उपस्थित न होने पर थानाध्यक्ष सौरभ सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उन्हें 24 सितंबर को अदालत में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। सौरभ सिंह इस मुकदमे के विवेचक हैं और वर्तमान में थाना एकता में थानाध्यक्ष हैं। यह मामला 2025 में थाना बमारौली कटरा में आरोपी मनोज के खिलाफ दर्ज हुआ था। अन्य सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है लेकिन सौरभ सिंह की गवाही नहीं हुई है। उनकी अनुपस्थिति के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
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