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श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण: सोमवार को सुनवाई, जिओ रेडियोलॉजी सिस्टम और जीपीआर सिस्टम से खोदाई कराने की मांग
Sun, 18 Jul 2021 12:43 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 18 Jul 2021 12:43 AM IST
सार
औरंगजेब ने सन् 1669 में फरमान जारी किया था, जिसमें उसने मंदिर तोड़ने तथा मस्जिद को बनाने संबंधी आदेश लिखा है। जिस समय यह केस चल रहा है ऐसे में इतिहास के पन्नों से इस फरमान के आने से वादी के दावे पर मुहर लगती है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर चल रही सुनवाई अब 19 जुलाई को होगी। अदालत ने शनिवार को इसमें तारीख लगा दी है। जानकारी रहे वादी समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने शाही ईदगाह मस्जिद की जीपीआर सिस्टम तथा जिओ रेडियोलॉजी सिस्टम से खोदाई की मांग अदालत से की है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति द्वारा दायर वाद में विवादित शाही ईदगाह मस्जिद पर स्टे रखने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि शाही ईदगाह मस्जिद के पदाधिकारी मस्जिद के पत्थरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मांग की है कि मस्जिद परिक्षेत्र की एएसआई सर्वे कराया जाए और जिओ रेडियोलॉजी सिस्टम से तथा जीपीआर सिस्टम से खोदाई की जानी चाहिए, ताकि जमीन के अंदर से केस के लिए तथ्यात्मक साक्ष्य प्राप्त हो सकें। केस के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सुनवाई के लिए 19 जुलाई तय की है।
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औरंगजेब ने जारी किया था फरमान
औरंगजेब ने सन् 1669 में फरमान जारी किया था, जिसमें उसने मंदिर तोड़ने तथा मस्जिद को बनाने संबंधी आदेश लिखा है। जिस समय यह केस चल रहा है ऐसे में इतिहास के पन्नों से इस फरमान के आने से वादी के दावे पर मुहर लगती है।
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