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हर पेट्रोल पंप पर होगा धुआं जांच केंद्र

Thu, 30 Jun 2016 01:05 AM IST
अमर उजाला आगरा
अमर उजाला आगरा Updated Thu, 30 Jun 2016 01:05 AM IST
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Smoke Detection Center will be on every gas station
पेट्रोल - फोटो : amar ujala
सभी पेट्रोलियम कंपनियों को जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से नोटिस 
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प्रदूषण जांच केंद्र शीघ्र स्थापित करके विभाग को सूचना देने के निर्देश
 शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकारी स्तर पर प्रदूषण कम करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तय मानक से अधिक धुआं फेंकने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी वाहन प्रदूषण जांच का सर्टिफिकेट लगाए बिना सड़क पर न दौड़ पाए। 
अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और वाहन पर प्रदूषण जांच का स्टीकर नहीं है तो आप रास्ते में किसी भी पेट्रोल पंप पर पहले वाहन की जांच कराते हैं और स्टीकर लगाकर दिल्ली में प्रवेश में करते हैं लेकिन आगरा में ऐसा नहीं है। पहले तो यहां वाहन स्वामी ही जागरूक नहीं हैं और वाहन स्वामी चाहें तो जांच केंद्र नहीं मिलते। पेट्रोल पंपों पर भी धुआं जांच केंद्र नहीं है। पेट्रोलियम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले दिनों जिलाधिकारी की बैठक में यह मुद्दा उठा था और डीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जताई थी। जिला पूर्ति अधिकारी बीके शुक्ला ने आईओसी, बीपीसी लिमिटेड, एचपीसी लिमिटेड, रिलायंस और एस्सार कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक और सेल्स आफीसर (रिटेल) को नोटिस जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। बीके शुक्ला का कहना है कि जल्द से जल्द अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करें और इसकी सूचना एक निर्धारित प्रारूप में विभाग को उपलब्ध कराएं। 
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30 अक्टूबर के बाद शहर में यूरो 2 के लोडर आटो नहीं चलेंगे
संभागीय परिवहन अधिकारी जगदीश सिंह कुशवाह ने बताया कि टीटीजेड के पूर्व में निर्णय के अनुसार वर्ष 2005-06 और 2006-07 तक के यूरो 2 वाले आटो लोडर को 31 मार्च 2016 के बाद नगर निगम सीमा में संचालन से बाहर किया जा चुका है। एडीएम सिटी, एसपी सिटी और लोडर आटो यूनियन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010 के मध्य पंजीकृत ऐसे आटो यदि 30 अक्टूबर तक सीएनजी से इंजन कनवर्ट करा लेते हैं तो उन्हें शहर के अंदर चलाने की अनुमति दे दी जायेगी। इसके बाद ऐसे ऑटो शहर सीमा में संचालित नहीं किए जा सकेंगे।
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