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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद: ठाकुर केशवदेव केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं हुआ हाजिर

Thu, 10 Nov 2022 03:31 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 10 Nov 2022 03:31 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर ठाकुर केशवदेव के केस में जिला जज ने वक्फ बोर्ड को हाजिर होने के लिए एक और अवसर दिया है। अब रिवीजन पर 28 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। 

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shri krishna janmasthan case will now be heard in Mathura court on 1st December 1
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के ठाकुर केशवदेव केस में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी व अन्य के मामले में रिवीजन की सुनवाई में बृहस्पतिवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। जिला जज राजीव भारती ने वक्फ बोर्ड को हाजिर होने के लिए एक और अवसर दिया है। अब रिवीजन पर 28 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। अधिवक्तागण ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के 7 रूल 11 के निर्णय के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।

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सीनियर सिविल जज ने अधिवक्तागण का केस सुनने योग्य है या नहीं इस संबंध में सुनवाई का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अधिवक्तागण ने जिला जज की अदालत में रिवीजन का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जिसमें प्रतिवादीगण में से एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत से गैरहाजिर चल रहा है। 
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विगत सुनवाई पर जिला जज राजीव भारती ने अधिवक्तागण को निर्देश दिया कि वह डाक से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस दें। श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि जिला जज ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हाजिर होने का एक और अवसर प्रदान किया है।
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उधर, पक्षकार गोपाल गिरी के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की है। उनके अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अदालत की अनुपस्थिति के चलते वाद पर सुनवाई नहीं हो सकी। 

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