{"_id":"6309f06d7cf1673ff31f1413","slug":"shri-krishna-janmabhoomi-case-hearing-on-shailendra-singh-case-will-be-done-through-video-conferencing","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shri Krishna Janmabhoomi: लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता के केस में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shri Krishna Janmabhoomi: लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता के केस में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई
Sat, 27 Aug 2022 03:52 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 27 Aug 2022 03:52 PM IST
सार
एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा यह दूसरा वाद डाला गया है, जिसमें वह आईपीसी के सेक्शन 92 के तहत वाद की सुनवाई की मांग कर रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे वाद में अदालत में जल्दी सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।
विज्ञापन
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह द्वारा जिला जज राजीव भारती की अदालत में पेश किए गए केस में एडीजे-सप्तम की अदालत में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा स्वयं के व केस में शामिल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. आदीश अग्रवाल का हवाला देते हुए अदालत से मांग की गई थी कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाए। उनके इस प्रार्थना पत्र को एडीजे सप्तम ने स्वीकार कर लिया। अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 7 सितंबर को केस की सुनवाई की जाएगी।
एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा यह दूसरा वाद डाला गया है, जिसमें वह आईपीसी के सेक्शन 92 के तहत वाद की सुनवाई की मांग कर रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे वाद में अदालत में जल्दी सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पक्षकार मनीष यादव तथा पंकज सिंह के वाद में भी अदालत ने सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है।
पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके वाद में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत में नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत पहुंचने वाले प्रतिवादीगण शाही ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि बार में नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडवोकेट शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा यह दूसरा वाद डाला गया है, जिसमें वह आईपीसी के सेक्शन 92 के तहत वाद की सुनवाई की मांग कर रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे वाद में अदालत में जल्दी सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पक्षकार मनीष यादव तथा पंकज सिंह के वाद में भी अदालत ने सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है।
विज्ञापन
पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि उनके वाद में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी लेकिन अदालत में नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत पहुंचने वाले प्रतिवादीगण शाही ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि बार में नो वर्क होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
विज्ञापन