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आगरा विवि ने समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष को किया निलंबित, परिसर में घुसने पर भी रोक
टीम डिजिटल/ अमर उजाला आगरा
Updated Mon, 18 Sep 2017 04:50 PM IST
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agra university
- फोटो : agra university
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डा. भीमराव अंबेडकर विद्यालय आगरा के छात्र और समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष को विवि से निलंबित कर दिया गया है। चीफ प्रॉक्टर ने अध्यक्ष और उनके साथियों के विवि परिसर में भी घुसने से रोक लगा दी है। सछास के अध्यक्ष पर विवि के शिक्षकों और स्टाफ से अभद्रता का आरोप है।
आगरा विवि के चीफ प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ के समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों ने बीती 23 अगस्त को समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष आलोक यादव के खिलाफ शिकायत की थी।
इसमें आलोक यादव पर विवि के कर्मी प्रमोद कुमार शर्मा, विशाल दीप और डा. उपेन्द्र शर्मा से अभ्रदता का आरोप लगाया गया। मामले में विवि के प्रॉक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग हुई। इसके बाद कुलपति के ओर से जारी आदेश के आधार पर आलोक यादव को सीपीएल जर्मन पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 से निलंबित कर दिया गया है।
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मामले में चीफ प्रॉक्टर ने आलोक यादव को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि आलोक और उनके साथियों का विवि के सभी परिसरों में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। आलोक यादव को सोमवार को प्रॉक्टोरियल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के आदेश चीफ प्रॉक्टर ने अपने पत्र में दिए थे। इसके बाद ही उन पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
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आगरा विवि के चीफ प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ के समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों ने बीती 23 अगस्त को समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष आलोक यादव के खिलाफ शिकायत की थी।
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इसमें आलोक यादव पर विवि के कर्मी प्रमोद कुमार शर्मा, विशाल दीप और डा. उपेन्द्र शर्मा से अभ्रदता का आरोप लगाया गया। मामले में विवि के प्रॉक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग हुई। इसके बाद कुलपति के ओर से जारी आदेश के आधार पर आलोक यादव को सीपीएल जर्मन पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 से निलंबित कर दिया गया है।
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मामले में चीफ प्रॉक्टर ने आलोक यादव को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि आलोक और उनके साथियों का विवि के सभी परिसरों में प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। आलोक यादव को सोमवार को प्रॉक्टोरियल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के आदेश चीफ प्रॉक्टर ने अपने पत्र में दिए थे। इसके बाद ही उन पर आगे निर्णय लिया जाएगा।