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Agra News: बिना पंजीकरण जिम-स्विमिंग पूल चलाना पड़ेगा महंगा
Thu, 14 May 2026 03:07 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 14 May 2026 03:07 AM IST
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आगरा। जिले में संचालित सभी निजी प्रतिष्ठानों, क्लबों और होटलों में चल रहे तरणताल (स्विमिंग पूल) और जिम के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। खेल विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए पंजीकरण कराने का मौका 20 मई तक है। इसके लिए संचालक किसी भी कार्य दिवस में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय से आवेदन फाॅर्म प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। पंजीकरण न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए पंजीकरण कराने का मौका 20 मई तक है। इसके लिए संचालक किसी भी कार्य दिवस में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय से आवेदन फाॅर्म प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। पंजीकरण न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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