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Agra News: तमंचा रखने पर 2000 रुपये जुर्माना

Wed, 04 Sep 2024 12:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 04 Sep 2024 12:41 AM IST
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Rs 2000 fine for possessing a pistol
तमंचा रखने पर 2000 रुपये जुर्माना
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मैनपुरी। थाना करहल के गांव पैरारशाहपुर के रहने वाले अजय यादव पर सीजेएम नम्रता सिंह ने 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।


थाना करहल पुलिस ने 29 सितंबर 2010 को अजय यादव निवासी पैरारशाहपुर थाना करहल को पकड़ा था। उसके कब्जे से एक तमंचा बरामद किया गया था। पुलिस ने उसको जेल भेजने के बाद जांच करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। अजय की न्यायालय से जमानत मंजूर हो गई। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में हुई। अजय ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए मुकदमा नहीं लडऩे की बात न्यायालय में लिखकर दे दी। अजय यादव पर सीजेएम नम्रता सिंह ने 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। संवाद
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