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डकैती का मामला: वादी ने बदल दिए बयान, 33 साल बाद बरी करने के आदेश; जानें पूरा प्रकरण
Thu, 29 Jun 2023 03:22 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 29 Jun 2023 03:22 PM IST
सार
स्पेशल जज डकैती प्रभावित क्षेत्र महेंद्र कुमार प्रथम ने पीड़ित के बयान बदलने पर बल्केश्वर के भगवान नगर निवासी गुड्डू, कमला नगर निवासी सुरेश और कटरा वजीर खां निवासी विनोद को 33 साल 6 महीने बाद बरी करने का आदेश दिया।
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- फोटो : istock
विस्तार
आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में मदद के बहाने एक शख्स को नशीला पदार्थ खिलाकर युवक 20 हजार रुपये लेकर भाग गया। दूसरे दिन दरोगा दो सिपाही व अन्य लोगों के साथ पीड़ित के घर पहुंचे। परिजन को डराकर घर में रखी नगदी व गहने लूट ले गए। कोर्ट में इस पर वाद दायर किया गया। स्पेशल जज डकैती प्रभावित क्षेत्र महेंद्र कुमार प्रथम ने पीड़ित के बयान बदलने पर बल्केश्वर के भगवान नगर निवासी गुड्डू, कमला नगर निवासी सुरेश और कटरा वजीर खां निवासी विनोद को 33 साल 6 महीने बाद बरी करने का आदेश किया।
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ये है मामला
बल्केश्वर निवासी रामसेवक ने 33 साल 6 महीने पहले कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। बताया था कि 30 मार्च 1990 को बैंक में ड्राफ्ट जमा करके 20 हजार रुपये निकाले थे। दोपहर करीब 12 बजे लौटते समय रास्ते में कटरा वजीर खां निवासी रामेश्वर मिला। उसने हीरोपुक पर बैठा लिया। रामबाग चौराहे पर पान खिलाया। पान खाने के बाद जवाहर पुल पर पहुंचते-पहुंचते वह बेहोश हो गए। होश आया तो रामेश्वर रुपयों का थैला लेकर गायब हो चुका था।
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