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रोडवेज बस से दुर्घटना में मृत्यु पर पांच लाख तक की मदद

Tue, 05 Apr 2016 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Updated Tue, 05 Apr 2016 02:23 AM IST
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Roadways bus crash death By the help of five million
रोडवेज बस से दुर्घटना में मृत्यु पर पांच लाख तक की मदद - फोटो : Amar Ujala
रोडवेज बस में यात्रा के दौरान बस दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु हो जाने पर मृतक यात्री के परिवार को परिवहन निगम की ओर से पांच लाख रुपये की तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना में ढाई साल तक के बच्चे की मृत्यु होने पर ढाई लाख रुपये और इससे कम आयु के बच्चों के लिए सवा लाख रुपये तक की राहत राशि देने का प्रावधान है। इसके बाद मृतक के परिवारीजन किसी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकेंगे।
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इस योजना के मुताबिक, आधा टिकट लेकर यात्रा कर रहा बच्चा, फैमिली पास धारक, दैनिक यात्री (एमएसटी धारक), स्मार्ट कार्ड धारक, प्रीवलेज ट्रैवलिंग आर्डर (पीटीओ धारक) को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही रोडवेज बस से दुर्घटना में किसी राहगीर के मृत्यु होने पर भी इस योजना का लाभ उसके परिवारीजन को दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज रोडवेज के सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने होंगे। इस योजना में परिवहन निगम की बसें और अनुबंधित बसों से दुर्घटना होने पर ही क्लेम मिल सकेगा। लेकिन हादसे के दौरान विकलांगता होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चार्टेड बसों और महानगरी बसों में यात्रा करने वालों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहन लाल ने बताया कि योजना में बस यात्रियों को किसी दुर्घटना का शिकार होने पर प्राथमिक चिकित्सा संबंधी मेडिकल किट और इसके प्रयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
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