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मैनपुरीः शिकायत के बाद भी डूडा ने नहीं खोली निविदाए, नियमों का उल्लंघन करने पर फर्म का पंजीकरण निरस्त

Fri, 18 Sep 2020 01:35 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी Published by: Abhishek Saxena Updated Fri, 18 Sep 2020 01:35 PM IST
सार

प्राथमिक जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर मामला पांच अगस्त को सूडा को संदर्भित कर दिया गया था। इसके साथ ही निविदा खोलने पर रोक लगा दी गई थी। मा

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Registration Of Firm Canceled For Rules Violation
जांच-सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मैनपुरी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में पंजीकृत एक फर्म द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। शिकायत पर डूडा ने मामले में प्रदेश नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) से निर्देशन मांगा था। सूडा द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने के निर्देश मिलने के बाद अपर जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई की है। 
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डूडा द्वारा 25 जुलाई को एक निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें मै. गंगा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स लोहाई मैनपुरी ने भी प्रतिभाग किया था। चार अगस्त को निविदा खुलने से पूर्व एक शिकायत की गई थी। इसमें संबंधित फर्म द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की बात लिखी गई थी।
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प्राथमिक जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर मामला पांच अगस्त को सूडा को संदर्भित कर दिया गया था। इसके साथ ही निविदा खोलने पर रोक लगा दी गई थी। मामले में सूडा ने पत्र भेजकर जिलाधिकारी के स्तर से मामले में निर्णय लिए जाने के लिए निर्देशित किया।
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इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी ने फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार फर्म के पंजीकरण में जो हैसियत प्रमाण पत्र लगाया गया वह फर्म के नाम नहीं था। इसके साथ ही फर्म के पंजीकरण में दो पार्टनर होने की भी बात छिपाई गई। डूडा में पंजीकरण के समय भी ये जानकारियां नहीं दी गईं। इसके चलते पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। 

एक शिकायत पर जांच में फर्म द्वारा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया था। जिलाधिकारी के आदेश पर फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। - बी. राम, अपर जिलाधिकारी। 
 
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