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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Rapist sentenced to seven years imprisonment

दुष्कर्मी को सात साल की सजा सुनाई गई

Thu, 30 Jun 2022 11:57 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 11:57 PM IST
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Rapist sentenced to seven years imprisonment
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र से एक किशोरी को पांच साल पहले ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) पूनम ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 18 अगस्त 2017 को गंाव का ही रहने वाला रामरतन बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने रामरतन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मेडिकल कराने के बाद जांच करके रामरतन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजकर उसको जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज की कोर्ट में हुई। साक्ष्य और गवाही के आधार पर रामरतन को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव और विश्वजीत राठौर ने ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी।
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पीड़िता को नहीं मिलेगा मुआवजा
पीड़िता ने अदालत में दी गई गवाही में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। पुलिस को दिए गए बयानों की पुष्टि भी नहीं की। एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि पीड़िता द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करने पर उसको प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि नहीं दी जाएगी।
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