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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 12 Aug 2021 04:59 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 04:59 PM IST
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rapist sentenced to life imprisonment
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में तीन साल पहले एक बालिका से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना बेवर क्षेत्र के एक गांव निवासी एक बालिका 21 सितंबर 2018 की रात को अपनी छोटी बहन और छोटे भाई के साथ घर में सो रही थी। तभी गांव निवासी सौरभ कुमार कठेरिया उसके घर में घुस गया। उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर छोटे भाई और बहन के जाग गए। लोगों को आते देख आरोपी भाग गया। बालिका की मां ने सौरभ कठेरिया के खिलाफ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराने के बाद जांच करके सौरभ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। एडीजीसी मुकुल रायजादा और अनूप यादव ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने गवाही के आधार पर सौरभ कठेरिया को बालिका के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
सौरभ को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया।

पीड़िता को मिलेंगे 15 हजार रुपये
दुष्कर्मी सौरभ पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये बालिका को प्रतिकर के दिए जाएंगे।
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