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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को पांच साल की सजा

Wed, 18 May 2022 11:12 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2022 11:12 PM IST
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Rapist gets five years in jail
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को छह साल पहले ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) पूनम ने पांच साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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20 अप्रैल 2016 को ओमश्याम निवासी नरायनपुर थाना बिछवां किशोरी को अपने साथ ले गया था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे घायल कर दिया। 24 अप्रैल को पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज छह जून 2016 को किशोरी को बरामद कर लिया। ओमश्याम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी ने गवाही दी। गवाही व साक्ष्य के आधार पर ओमश्याम को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव और विश्वजीत राठौर ने कड़ी सजा देने की दलील दी। सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेजा गया है।
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पीड़िता को मिलेगी धनराशि
एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
किशोरी की गवाही पर सजा
पीड़िता ने अदालत में आरोपी ओमश्याम की पहचान की। बताया कि वह उसे अपने साथ ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने तथा पूरे परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी थी।
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