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खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: गिट्टी से भरे नौ डंपर पकड़े, कार सवार तीन गिरफ्तार
Tue, 31 Dec 2024 09:53 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 31 Dec 2024 09:53 AM IST
सार
खनन पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसके बाद भी ग्वालियर हाईवे पर खनन और ओवरलोड वाहनों का आवागमन नहीं रुक रहा है। पुलिस ने एक बार फिर चेकिंग करते हुए गिट्टी के नौ डंपर और उनके आगे स्कार्पियो कार में चल रहे खनन माफिया सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया है।
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गिट्टी के डंपर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा के ग्वालियर हाईवे पर रविवार रात बिना इंटरस्टेट ट्रांजिट पास के गिट्टी लेकर आ रहे 9 डंपरों को पुलिस और खनन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। डंपरों के आगे चल रही स्कार्पियो कार सवार 3 लोगों को भी पकड़ा गया है। वह डंपर पकड़ने पर कर्मियों से विरोध कर रहे थे। इस पर केस दर्ज कर उनकी कार भी सीज कर दी गई।
एसीपी सदर विनायक भोसले ने बताया कि रविवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक खनन के वाहनों की जांच की गई। इसके बाद रोहता नहर के पास स्कार्पियो को पकड़ा गया। अलग-अलग स्थान पर 9 डंपर पकड़े गए हैं। किसी के पास उत्तर प्रदेश में परिवहन का पास नहीं था। कार सवार धाैलपुर निवासी रोहित, भरत सिंह और रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पूछताछ में बताया कि वह मोबाइल से डंपर चालकों को लोकेशन भेजते हैं। वाहनों के आगे चलते हैं, जिससे चेकिंग मिलने पर चालकों को आगाह कर सकें। रूट बदल लेने की कह सकें। इससे राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 (1) के तहत पहली बार केस दर्ज किया गया है।
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एसीपी सदर विनायक भोसले ने बताया कि रविवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 7:30 बजे तक खनन के वाहनों की जांच की गई। इसके बाद रोहता नहर के पास स्कार्पियो को पकड़ा गया। अलग-अलग स्थान पर 9 डंपर पकड़े गए हैं। किसी के पास उत्तर प्रदेश में परिवहन का पास नहीं था। कार सवार धाैलपुर निवासी रोहित, भरत सिंह और रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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पूछताछ में बताया कि वह मोबाइल से डंपर चालकों को लोकेशन भेजते हैं। वाहनों के आगे चलते हैं, जिससे चेकिंग मिलने पर चालकों को आगाह कर सकें। रूट बदल लेने की कह सकें। इससे राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 (1) के तहत पहली बार केस दर्ज किया गया है।
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