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अब कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया तो महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा मुकदमा

Fri, 04 Sep 2020 11:14 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 04 Sep 2020 11:14 AM IST
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protest is not allowed in Collectorate agra
आगरा कलक्ट्रेट - फोटो : अमर उजाला

आगरा कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन करने पर अब रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ज्ञापन के लिए भी 10 लोग ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। राजनीतिक दलों की भीड़ को गेट के बाहर ही रोका जाएगा। कोरोना काल में तार-तार हो रहे नियम कायदों पर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

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अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर (एडीएम) सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू है। 21 सितंबर तक किसी राजनीतिक दल को धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कलक्ट्रेट में पिछले दिनों धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के दौरान जांच में पता चला है कि 50 से 100 लोग पहुंचे। इन संगठनों के लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। उनके विरुद्ध महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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नहीं होता उचित दूरी का पालन

कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन के दौरान उचित दूरी का पालन नहीं हो रहा है। कई लोग मास्क भी नहीं पहनते। ऐसे में यहां संक्रमण फैलने का खतरा है। कलक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने डीएम से इस संबंध में कार्रवाई की मांग करते हुए स्थिति सामान्य होने तक सामूहिक रूप से कलक्ट्रेट में एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
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हर दिन पहुंच रहे तीन से चार संगठन

एडीएम सिटी ने बताया हर दिन तीन से चार संगठन कलक्ट्रेट में ज्ञापन देने आते हैं। इनमें दस से अधिक लोगों के आने पर रोक लगाई है। राजनीतिक दल के किसी संगठन में 10 से अधिक लोग आने पर कार्रवाई की जाएगी।

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