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Mainpuri: आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे तत्कालीन प्रधान सहायक निलंबित, जांच के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर

Sat, 26 Aug 2023 02:30 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 26 Aug 2023 02:30 PM IST
सार

तत्कालीन प्रधान सहायक के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान ने छह माह पहले जांच के बाद एफआईआर दर्ज की थी। वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय फिरोजाबाद में उनकी तैनाती है। 
 

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Principal Assistant suspended in case of disproportionate assets
suspend demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

मैनपुरी के  जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात रहे प्रधान सहायक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसने के बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध एक शिकायत पर हुई उप्र सतर्कता अधिष्ठान आगरा ने जांच की थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद उनके विरुद्ध छह माह पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। वर्तमान में वे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय फिरोजाबाद में तैनात हैं।
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तीन साल पहले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मैनपुरी में तैनात रहे प्रधान सहायक कौशलेंद्र मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक शिकायत पर मैनपुरी में तैनाती के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच उप्र सतर्कता अधिष्ठान आगरा ने की थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद उनके विरुद्ध फरवरी 2023 में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वर्तमान में वे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय फिरोजाबाद में तैनात हैं।
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उप्र सतर्कता अधिष्ठान ने मामले को शिक्षा निदेशक को भी कार्रवाई के लिए संदर्भित किया था। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने दोषी प्रधान सहायक के विरुद्ध 23 अगस्त 2023 को कार्रवाई कर दी। उन्हें अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें उप शिक्षा निदेशक आगरा कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ऐसे में प्रधान सहायक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
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डीआईओएस मैनपुरी सात दिन में तैयार करेंगे आरोप

अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव ने निलंबन आदेश की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक मैनपुरी को भी भेजी है। इसमें कहा गया है कि सात दिन के भीतर निलंबित प्रधान सहायक के विरुद्ध सात दिन में आरोप पत्र व आरोपों से संबंधित साक्ष्य अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। आदेश आने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक भी आरोप पत्र तैयार करने में जुट गए हैं।
 
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