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डाकघर के बदल गए नियम: स्पीड पोस्ट-रजिस्ट्री के लिए ये काम अनिवार्य, बिना इसके नहीं होगी बुकिंग
Fri, 02 Oct 2026 11:40 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:40 AM IST
सार
डाकघर से स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भेजने पर अब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। डाक की बेहतर ट्रैकिंग और डिलीवरी सूचना के लिए डाक विभाग ने यह नियम लागू किया है।
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डाकघर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अब डाकघर से कोई भी पंजीकृत या जवाबदेह डाक भेज रहे हैं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। डाक विभाग ने ग्राहकों के इन्कार करने पर बिना मोबाइल नंबर के डाक बुक करने की पिछली छूट को खत्म करते हुए नियम में बदलाव किया है।
मोबाइल नंबर न होने से डाक की ट्रैकिंग, डिलीवरी की सूचना और ग्राहकों की संतुष्टि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसे देखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। नए नियमों के तहत आम जनता के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
कुछ विशेष मामलों में छूट बरकरार रहेगी। अंतरराष्ट्रीय डाक के मामले में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, अदालतों और सीवीसी जैसे संवैधानिक निकायों के कार्यालयों को भेजी जाने वाली डाक में प्राप्तकर्ता के नंबर की जरूरत नहीं होगी। अनुबंध के तहत डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को प्रेषक का नंबर देने से छूट होगी।
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सीवीसी को पीआईडीपीआई के तहत भेजे गए पत्रों में प्रेषक के नंबर की अनिवार्यता नहीं होगी। प्रतापपुरा प्रधान डाकघर के प्रवर डाकपाल एसके जैन ने बताया कि छूट वाले विशेष मामलों में बुकिंग के समय सिस्टम में डमी मोबाइल नंबर 1234567890 दर्ज किया जाएगा।
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मोबाइल नंबर न होने से डाक की ट्रैकिंग, डिलीवरी की सूचना और ग्राहकों की संतुष्टि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसे देखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। नए नियमों के तहत आम जनता के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
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कुछ विशेष मामलों में छूट बरकरार रहेगी। अंतरराष्ट्रीय डाक के मामले में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, अदालतों और सीवीसी जैसे संवैधानिक निकायों के कार्यालयों को भेजी जाने वाली डाक में प्राप्तकर्ता के नंबर की जरूरत नहीं होगी। अनुबंध के तहत डाक भेजने वाले बल्क मेलर्स को प्रेषक का नंबर देने से छूट होगी।
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सीवीसी को पीआईडीपीआई के तहत भेजे गए पत्रों में प्रेषक के नंबर की अनिवार्यता नहीं होगी। प्रतापपुरा प्रधान डाकघर के प्रवर डाकपाल एसके जैन ने बताया कि छूट वाले विशेष मामलों में बुकिंग के समय सिस्टम में डमी मोबाइल नंबर 1234567890 दर्ज किया जाएगा।