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Agra News: गरीब बंदियों को मिलेगा पैनल लॉयर का लाभ

Sat, 06 Apr 2024 05:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 06 Apr 2024 05:41 PM IST
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Poor prisoners will get the benefit of panel lawyer
गरीब बंदियों को मिलेगा पैनल लॉयर का लाभ
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- जेल में निरुद्ध 16 गरीब बंदियों केे आवेदन मंजूर



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। अदालतों में गरीब बंदियों की पैरवी अब पैनल लॉयर करेंगे। जेल के 16 गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलेगा। आवेदनों की मंजूरी के बाद पैनल लॉयर संबंधित अदालतों में उनकी निशुल्क पैरवी करेंगे।

जेल में बंद 16 बंदियों ने अदालतों में पैरवी के लिए अपनी गरीबी के आधार पर वकील नहीं कर पाने से मुकदमे में पैरवी नहीं कर पाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया। आवेदन में कहा गया गरीबी के चलते वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं। वकील नहीं कर पाने से उनके मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही है।
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मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाने से उनको समय से न्याय मिल पाना संभव नहीं है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों में पैरवी के लिए वकील की सुविधा दिलाने की मांग की। प्राधिकरण द्वारा उनके आवेदनों को मंजूर किया जाने केे बाद उनको पैनल लॉयर की सुविधा मिलेगी। पैनल लॉयर ही उनके मुकदमों की अदालत में पैरवी करेंगे। जिसके लिए बंदियों को वकीलों को कोई फीस नहीं देनी होगी।
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20 पैनल लॉयर करेंगे काम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 20 पैनल लॉयर काम कर रहे हैं। इनको ही गरीब बंदियों की पैरवी करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। गरीब बंदियों की पैरवी के लिए पैनल लॉयर को गरीब बंदी कोई फीस नहीं देंगे। उनके मुकदमे के दौरान पैनल लॉयर ही अदालत में बंदियों की पैरवी करेंगे।




गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलने से उनको समय से न्याय मिल सकेगा। बंदियों को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी। पैनल लॉयर द्वारा पैरवी करने से गरीब बंदियों की समस्या भी दूर होगी।

अमित सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण
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