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बड़े शिकंजे की तैयारी: जलालुद्दीन सहित इस गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, डीएम ने दिए आदेश

Fri, 17 Mar 2023 06:23 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 17 Mar 2023 06:23 PM IST
सार

बलवा जैसे अपराध करने वाले आरोपी जलालुद्दीन और हत्या, जानलेवा हमला, जुआ सट्टा जैसे अपराध करके संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर के शातिर अपराधी राजबहादुर उर्फ सुल्लन सिंह पर कार्रवाई की तैयारी है। 

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Police Will Be Attached Property Of crores Of jalaluddin After Dm Order In kasganj
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गैंगस्टरों पर कार्रवाई का दौर जारी है। अब इस लिस्ट में दो नए गैंगस्टर के नाम शामिल हुए हैं, जिसमें गैंगस्टर जलालुद्दीन और सुल्लन सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। जिलाधिकारी ने संपत्ति जब्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि गोवध और बलवा जैसे अपराध करने वाले आरोपी जलालुद्दीन निवासी म्यांऊ थाना सिकंदरपुर वैश्य के द्वारा गिरोह बनाकर गो वध का अपराध किया जाता रहा है। अपराध के माध्यम से अवैध धन से संपत्ति अर्जित की गई है। सिकंदरपुर वैश्य थाने में गैंगस्टर का मामला भी पंजीकृत है। पुलिस ने जिलाधिकारी से अवैध संपत्ति अर्जित करने का आदेश प्राप्त किया है। आदेश के क्रम में 30 लाख रुपये कीमत की अवैध संपत्ति जब्त होगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी पर पांच मामले दर्ज हैं। शीघ्र ही पुलिस गांव बड़ौला में गाटा संख्या 3709 क्षेत्रफल 514 हेक्टेयर कृषि भूमि जब्त करेगी।
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सुल्लन की 6.66 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त

वहीं हत्या, जानलेवा हमला, जुआ सट्टा जैसे अपराध करके संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर के शातिर अपराधी राजबहादुर उर्फ सुल्लन सिंह की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। इन निर्देशों के क्रम में जिला पुलिस 6.66 करोड़ रुपये की चिह्नित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शीघ्र करेगी। इस संबंध में एसपी ने निर्देश जारी किए हैं।
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पटियाली थाने में पिछले वर्ष शातिर अपराधी राजबहादुर पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मुकदमा पंजीकरण के पश्चात आरोपी की संपत्ति के जब्तीकरण के लिए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के चिह्निकरण के लिए कार्रवाई की गई। संपत्ति चिह्नित होने के बाद जिलाधिकारी न्यायालय से संपत्ति जब्तीकरण का आदेश मांगा गया। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दो दिन पूर्व शातिर अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया। आदेश पारित होने के बाद अब पुलिस संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेगी। एसपी सौरभ दीक्षित ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस टीमें गठित की हैं।
ये संपत्ति होंगी जब्त

बमनई गांव में भूमि गाटा संख्या 252 क्षेत्रफल .160 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 252 क्षेत्रफल 20.56 वर्गमीटर इन दिनों भूमि पर विद्यालय बना हुआ है। जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 5 करोड़ 65 लाख रुपये है। इसके अलावा बमनई में गाटा संख्या 339 क्षेत्रफल 20.56 वर्गमीटर पर होटल बना हुआ है। जिसकी अनुमानित कीमत 6382500 रुपये है। इसके अलावा चल संपत्ति में नई टाटा मोटर बस जिसकी कीमत 30 लाख रुपये है और एक कार महिंद्रा स्कॉर्पियो इसकी कीमत 8 लाख रुपये है। एसपी ने बताया कि कुल 66682500 रुपये की संपत्ति जब्त होगी।

शातिर अपराधी पर दर्ज हैं कुल 13 मामले

शातिर अपराधी राजबहादुर के खिलाफ हत्या, बलवा, जानलेवा हमला, जुआ, सट्टा, गैंगस्टर आदि की धाराओं में एटा 11 और कासगंज के पटियाली थाने में 2 मामले दर्ज हैं।
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