Agra: बीच सड़क गाड़ी पर चढ़कर तलवार लहराने और केक काटने का मामला, आरोपी रौनक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आगरा में बीच सड़क गाड़ी पर चढ़कर तलवार लहराते हुए केक काटने के मामले में पुलिस ने आरोपी रौनक ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विवेचना करके चार्जशीट लगाने की बात कही है।
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उत्तर प्रदेश के आगरा में शाहगंज थाना पुलिस ने गाड़ी पर चढ़कर तलवार लहराने और केक काटने वाले रौनक ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में 20 अज्ञात आरोपी भी हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। विवेचना में सभी के नाम खोले जाएंगे। मुकदमे में जो धाराएं लगी हैं, उनमें गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है।
वीडियो आठ अप्रैल की शाम खेरिया मोड़ का निकला
वीडियो सोमवार को वायरल हुआ था। इसमें दिख रहा था कि कार पर चढ़कर रौनक ठाकुर हाथ में तलवार लिए हुए हैं। बोनट पर केक रखे हुए हैं। कार के आसपास युवक जश्न मना रहे हैं। मामले में ट्वीट किया गया। यह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। ट्वीट के बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच की। इसमें पता चला कि वीडियो आठ अप्रैल की शाम को खेरिया मोड़ का है। तलवार लहराने वाले रौनक ठाकुर हैं।
थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि एसआई विपिन तेवतिया ने मुकदमा लिखाया है। इसमें धारा 283 व 117 लगाई गई हैं। मुकदमे में रौनक के अलावा 20 अज्ञात आरोपी हैं। जिन धारा में मुकदमा दर्ज है, उनमें सात साल से कम सजा है। इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तलवार बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। इससे केस में धारा की वृद्धि की जाएगी। तब गिरफ्तारी की जा सकती है।
ये मुकदमे दर्ज हुए, नहीं हुई गिरफ्तारी
- 15 अप्रैल 2022 को रुनकता में बवाल हुआ था। एक युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम विवाह किया था। इस पर तीन घरों में आगजनी की गई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसमें रौनक ठाकुर को नामजद किया। तब वो अखिल भारत हिंदू महासभा में पदाधिकारी थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश का दावा किया। मगर, आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका। 22 सितंबर 2022 में रौनक ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई।
- जून 2022 में एक आडियो वायरल हुआ। इसमें दावा किया गया कि यह रौनक ठाकुर का है। इसमें वसूली की रकम को लेकर बातचीत हो रही है। मामले में थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा आलमगंज चौकी के प्रभारी ने लिखाया। पुलिस ने रौनक ठाकुर को नामजद किया। वो तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी संजय जाट को फरवरी में जेल भेज दिया।
- लोहामंडी के मुकदमे में भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश का दावा किया गया। पुलिस ने गेर जमानती वारंट भी कोर्ट से ले लिए। मगर, गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसे राहत मिल गई। मामला सात साल से कम सजा का था।
रौनक ठाकुर अधिकार सेना से निष्कासित
अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉ नूतन ठाकुर के मुताबिक, अधिकार सेना ने आगरा के जिला उपाध्यक्ष रौनक ठाकुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यह कार्यवाही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर की है। वीडियो में रौनक ठाकुर भीड़भाड़ के इलाके में तलवार लेकर केक काटते हुए दिख रहे हैं। मामले की जांच पार्टी की अनुशासन समिति ने की थी। समिति ने रौनक ठाकुर के कृत्य को आपत्तिजनक और पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत बताया। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया।