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एटा: सपा के पूर्व विधायक और पूर्व जिपंअ पर दो एफआईआर दर्ज, ये है पूरा प्रकरण

Tue, 15 Jun 2021 11:18 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, एटा Published by: Abhishek Saxena Updated Tue, 15 Jun 2021 11:18 AM IST
सार

अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर कोतवाली नगर में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की दो रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं।

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Police File Fir Against Samajwadi Party Leader Jugendra Singh And Ex Mla Rameshwar Yadav
एटा: सपा नेता की संपत्ति ध्वस्त कराने के दौरान का फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

समाजवादी पार्टी के नेता और अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पर कोतवाली नगर में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की दो रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। एक मामला लेखपाल ने ग्रामसभा की जमीन के लिए तो दूसरा मामला पुलिस उपनिरीक्षक ने कोतवाली नगर के लिए प्रस्तावित जमीन पर कब्जा करने का लिखाया है। 

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विगत 10 जून को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव के जीटी रोड स्थित मंडी गेट पर बने मार्केट में से दो दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया था। प्रशासन का दावा था कि दोनों दुकानों का निर्माण अवैध था। वहीं सपा नेता का आरोप लगाए कि भाजपा की ओर से राजनीतिक विद्वेष के चलते कार्रवाई कराई गई।
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बताया गया है कि मंडी के बाहर दो मंजिला बने मार्केट में करीब 25 दुकानें हैं। इसमें दो ढाबा भी हैं। 10 जून दोपहर करीब 12 बजे यहां पुलिस फोर्स आने के बाद एडीएम प्रशासन विवेक कुमार मिश्र, एएसपी ओपी सिंह, एसडीएम सदर अबुल कलाम पहुंचे थे। पूर्व जिपं अध्यक्ष को बताया कि मार्केट के किनारे पर कोतवाली नगर निर्माण के लिए चयनित जमीन पर कब्जा कर दो दुकानें बनवाई गई हैं, जो ग्राम सभा शीतलपुर की संपत्ति थी। वहीं पीछे की ओर नाले की जमीन पर भी अवैध रूप से निर्माण किया गया। राजस्व टीम के माध्यम से पूरी नापतौल कराई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व जिपं अध्यक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई थी। उनका कहना था कि मामले में दीवानी न्यायालय से स्थगनादेश पारित है। हालांकि प्रशासन ने स्थगनादेश न होने की बात कहकर दुकानेें को खाली कराना शुरू कर दिया। बाद में जेसीबी मशीनों से दोनों दुकानों का ध्वस्तीकरण करा दिया गया।

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इस संबंध में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने बताया था कि मंडी समिति के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया था। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एटा द्वारा इनके ध्वस्तीकरण का आदेश पूर्व से प्रस्तावित है। इसके विरुद्ध कोई स्थगनादेश किसी भी न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।

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