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उच्च तापीय विद्युत लाइन के नीचे धड़ल्ले से काटे जा रहे प्लाॅट

Fri, 01 Oct 2021 10:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 10:48 PM IST
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Plots being cut indiscriminately under high thermal power line
रफ़रोजाबाद ! आसफाबाद स्थित शांति नगर और राठौर नगर क्षेत्र के मकानों के ऊपर से गुजरती हाईटेंशन लाइ - फोटो : FIROZABAD
फिरोजाबाद। नियमों की अनदेखी कर बसे निगम क्षेत्र स्थित 12 से अधिक मोहल्लों और नई आबादी में हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे प्लाटिंग और कॉलोनी बसाने का क्रम बदस्तूर जारी है। नियमानुसार उच्चतापीय विद्युत तारों के गुजरने वाले स्थान के 35 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण पूूूर्ण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग संवेदनशील नहीं हैं।
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इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नियम के तहत 220 एवं 132 केवीए लाइन के नीचे 27 से 35 मीटर का एरिया विद्युत क्लस्टर माना जाता है। इस क्षेत्र में आवासीय अथवा गैर आवासीय किसी भी प्रकार का भवन निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित और अवैध होता है। इस नियम का अनुपालन कराना विद्युत निगम के अलावा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।
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इसके बावजूद जिले में अवैध प्लॉटिंग करने और कॉलोनी बनाने वाले लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आगरा-फिरोजाबाद क्षेत्र की हाईटेंशन की 220 व 132 केवीए लाइनों के नीचे करीब 12 से अधिक मोहल्ले और बस्तियां हैं। इन बस्तियों में बने करीब 2000 से अधिक आवासीय व गैर आवासीय भवनों में रहने वाले हजारों लोग के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है।
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इन मोहल्लों में हाईटेंशन लाइनों के नीचे हो रही प्लॉटिंग-
राठौर नगर,शांति नगर, बंबा बाईपास, महादेव नगर, बघेल कॉलोनी, कन्हैया नगर, रहना, ब्रह्मपुरी आदि।
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220 केवीए लाइन गुजरने वाले स्थानों पर कम से कम 35 मीटर और 132 केवीए लाइन के पास 27 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। हाईटेंशन लाइन वाले तारों से कम से कम 3.5 मीटर दूरी रहनी चाहिए अन्यथा अर्थिंग के कारण व्यक्ति और किसी परिसर में करंट दौड़ने की आशंका रहती है।

रामविलास एसडीओ विद्युत ट्रांसमीशन
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जिले में जिन स्थानों पर हाईटेंशन विद्युत लाइन का संचरण हो रहा है, उन जगहों पर विद्युत लाइन के नीचे अथवा निर्धारित परिधि के बाहर हो रही प्लॉटिंग की जांच कराएंगे। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
गुलशन कुमार सचिव विप्रा, नगर मजिस्ट्रेट
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