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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण: ठाकुर केशवदेव पक्ष ने अदालत से की विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग

Thu, 30 Sep 2021 05:00 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 30 Sep 2021 05:00 PM IST
सार

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वादी पक्ष ने दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद से साक्ष्य हटाने की साजिश रची जा रही है। यह साक्ष्य बेहद अहम हैं।  

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petitioners demanded the court to form an special committee in Sri Krishna Janmabhoomi Case mathura
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और पास में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के केस में वादी ठाकुर केशवदेव पक्ष ने अदालत से शाही ईदगाह संबंधी साक्ष्यों के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की है। गुरुवार को केस की सुनवाई के दौरान वादी ने अदालत में अमीन रिपोर्ट आदि मुद्दों पर पक्ष रखा। अदालत ने इस संबंध में 18 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख तय की है। अदालत में चल रहे अन्य केसों में भी इसी दिन सुनवाई होगी।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर वर्ष 1968 में हुए राजीनामा को खत्म करने की मांग के लेकर अदालत आए एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दावा दखिल करने के बाद भी मस्जिद से उन साक्ष्यों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनसे केस में कुछ मदद भी मिल सकती है। 
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लिहाजा इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति तैयार की जानी चाहिए, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हों। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दावा किया है कि जो ढांचा है वह वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर है न कि मस्जिद। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत में उन्होंने अमीन रिपोर्ट मंगवाने की मांग की है। अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि अब इस संबंध में 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

अन्य केस की भी सुनवाई 18 अक्टूबर को
श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित अदालत में एडवोकेट शैलेन्द्र सिंह व अन्य, मनीष यादव, पंकज शास्त्री की ओर से दायर वाद में भी सुनवाई 18 अक्टूबर को जाएगी। अधिवक्ता शेलेन्द्र सिंह ने बताया कि उनके केस में भी अदालत ने 18 अक्टूबर की तारीख दी है।

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