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UP: नववर्ष का जश्न मनाना है, तो लेनी पड़ेगी पुलिस से अनुमति; ये गाइड लाइन की गई जारी
Thu, 18 Dec 2025 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 18 Dec 2025 02:42 AM IST
सार
नए साल के जश्न में किसी प्रकार का खलल न पड़े, इसके लिए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। आगरा पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि नववर्ष पर जश्न मनाना है, तो अनुमति पहले ही ले लें।
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आगरा पुलिस, पुलिस आयुक्त, agra police, police commissioner
- फोटो : संवाद
विस्तार
नववर्ष 2026 के आगमन पर 31 दिसंबर की रात शहर में शांति, कानून और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसीपी सिटी अली अब्बास ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीसीपी सिटी ने बताया कि नववर्ष पर होटल, क्लब और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन आयोजनों में देशी-विदेशी पर्यटक व स्थानीय लोग शामिल होते हैं।
किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए होटल व क्लब संचालकों को 25 दिसंबर तक कार्यक्रम की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन किए जाएं। बिना बार लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई होगी। पार्किंग व्यवस्था परिसर के भीतर ही होनी चाहिए। हर्ष फायरिंग व असलहा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। सड़क पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलाएं। ड्रोन उड़ाने पर रोक और आतिशबाजी पर नियंत्रण किया जाए।
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किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए होटल व क्लब संचालकों को 25 दिसंबर तक कार्यक्रम की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन किए जाएं। बिना बार लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई होगी। पार्किंग व्यवस्था परिसर के भीतर ही होनी चाहिए। हर्ष फायरिंग व असलहा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। सड़क पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलाएं। ड्रोन उड़ाने पर रोक और आतिशबाजी पर नियंत्रण किया जाए।
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