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हत्या सहित डकैती में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Sat, 21 Dec 2019 10:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2019 10:39 PM IST
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मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में सात साल पहले किराए पर बोलेरो ले जाकर चालक की हत्या और डकैती के दोषी तीन लोगों को स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनको 37-37 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। सजा सुनाए जाने केे बाद तीनों को जेल भेजा गया है।
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थाना कुरावली क्षेत्र के जीटी रोड निवासी दीपक कुमार अपने रिश्तेदार की बोलेरो चलाता था। 28 मार्च 2012 को शाम छह बजे वह बुकिंग पर बोलेरो ले गया था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता बालकराम ने 30 मार्च को कुरावली थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। दो अप्रैल को सर्वेश गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर कहा उसके चचेरे भाई दीपक को कुरावली के कानूनगोयान निवासी रिषी गुप्ता अपने साथियों के साथ ले गया है। पुलिस ने जांच के दौरान श्यामू सक्सेना निवासी मोहल्ला रेवाड़ी एटा, सुनील शर्मा निवासी गल्लामंडी एटा, राजू उर्फ राज दुबे निवासी कैलाशगंज एटा को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर मैनपुरी में सिंहपुर नहर पुल के पास से दीपक का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद श्यामू, सुनील, राज दुबे, अर्जुन यादव, प्रवीन कुशवाहा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने हत्या सहित डकैती के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर श्यामू, सुनील, राज दुबे को दोषी पाया गया। एडीजीसी शरवीर सिंह यादव ने आरोपियों को सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 37-37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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अर्जुन का मामला किशोर न्यायालय में
हत्या सहित डकैती केे एक आरोपी अर्जुन यादव ने सुनवाई के दौरान अपने नाबालिग होने का तर्क अदालत में दिया। स्पेशल जज ने उसके मामले में सुनवाई करने के लिए मामले को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया। उसके मुकदमे की सुनवाई किशोर न्यायालय में ंो रही है।

प्रवीन कुशवाहा की अलग से सुनवाई होगी
दीपक की हत्या करके डकैती का एक आरोपी प्रवीन कुमार कुशवाहा मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हुआ। 18 सितंबर 2018 को उसकी फाइल अलग कर दी गई। उसके मुकदमे की अलग से सुनवाई होगी।
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