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584 भवन स्वामियों को नोटिस

Thu, 30 Jun 2016 01:45 AM IST
अमर उजाला आगरा
अमर उजाला आगरा Updated Thu, 30 Jun 2016 01:45 AM IST
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notice to 584 building owners
हैरिटेज भवन - फोटो : अमर उजाला
वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली न होने पर एडीए सख्त
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463 इमारतों को नोटिस तामील कराए, शेष के लिए प्रक्रिया है जारी 
48 बिल्डरों ने दे दिया है नोटिस का जवाब, 15 दिन का समय मांगा

गिरते भू जलस्तर और पेयजल संकट को देखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली पर विकास प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली न होने पर शहर की 584 इमारतों के स्वामियों और आवासीय सोसाइटी को नोटिस जारी किया गया है।
एडीए की ओर से करीब 15 दिन से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में शहर के सभी पांच सितारा, तीन सितारा होटलों, व्यावसायिक इमारतों और आवासीय बहुमंजिला इमारतों के स्वामियाें को नोटिस जारी कर कहा गया है कि एक महीने में वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली विकसित कर जवाब दाखिल करें। उसके बाद इंजीनियर निरीक्षण करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली नहीं पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। एडीए के इंजीनियरों ने बताया कि पहले चरण में 584 भवन चिह्नित कर उनके खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की गई है। इनमें से 48 बिल्डरों ने 15 दिन का समय मांगा है। 
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कार्रवाई पर बोर्ड बैठक में फैसला 
अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के बावजूद ऐसे भवन जिनके मानचित्र कई वर्षों पहले स्वीकृृत हुए हैं और वे वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली नहीं लगा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई के लिए बोर्ड में फैसला होगा। जिन भवनों का मानचित्र स्वीकृत करते समय सिक्योरिटी मनी जमा है, वहां प्राधिकरण वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाएगा और लागत सिक्योरिटी मनी से काटी जाएगी। 
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300 वर्ग मीटर में बनने वाले भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी
आगरा। एडीए के मानचित्र अनुभाग के मुताबिक, 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक भूभाग पर बनने वाली इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य है। मानचित्र स्वीकृत करने से पहले बिल्डर को सिक्योरिटी के तौर 300 वर्ग मीटर के भवन पर 50 हजार, 500 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक पर एक लाख, 1000 से 5000 वर्ग मीटर तक के भवनों के लिए तीन लाख रुपये जमा कराने पड़ते हैं। अधिकतम धनराशि 10 लाख रुपये तक जमा कराई जाती है। वाटर हार्वेस्ंिटग प्रणाली संचालित पाए जाने पर सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाती है।
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