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Agra News: गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा

Thu, 06 Aug 2026 01:33 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 01:33 AM IST
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Non-loanee farmers can get crop insurance till August 14
बिचपुरी। खरीफ मौसम में किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में धान, बाजरा और अरहर को अधिसूचित किया गया है। गैर ऋणी किसान 14 अगस्त और ऋणी किसान 31 अगस्त तक फसल का बीमा करा सकेंगे।
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उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि जिले में वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। सभी अधिसूचित फसलों के लिए किसान को बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। मुकेश कुमार ने कहा कि धान की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 80 हजार रुपये और प्रीमियम 1600 रुपये है। बाजरा की बीमित राशि 57 हजार रुपये और प्रीमियम 1140 रुपये, जबकि अरहर की बीमित राशि 90,900 रुपये और प्रीमियम 1818 रुपये निर्धारित है। गैर ऋणी किसान जनसेवा केंद्र, संबंधित बैंक या स्वयं 14 अगस्त तक बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए एनसीआईपी पोर्टल भी खोल दिया गया है। ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
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आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर करें सूचित
वहीं, स्थानीय आपदा की स्थिति में धान को छोड़कर अन्य अधिसूचित फसलों के नुकसान की सूचना किसान को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 या कृषि विभाग को लिखित रूप में देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी की जिला प्रतिनिधि रवीना चौधरी के मोबाइल नंबर 8097313489 पर संपर्क किया जा सकता है।
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