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चर्चित जवाहर बाग के आठ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Mon, 24 Sep 2018 07:49 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Updated Mon, 24 Sep 2018 07:49 PM IST
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Non-bailable warrants against eight accused in Jawahar Bagh
जवाहर बाग कांड - फोटो : amarujala

मथुरा के बहुचर्चित जवाहर बाग प्रकरण के आठ आरोपियों के खिलाफ एसीजेएम प्रथम की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं, जबकि दो आरोपी जेल से उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने अन्य दो मामलों की पत्रावली निर्णय के लिए तलब की हैं।

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सोमवार को हत्या सहित अन्य मामलों में कुल 95 से अधिक आरोपी कोर्ट में पेश हुए। 15 मार्च 2016 को जवाहर बाग के कब्जाधारियों द्वारा उद्यान विभाग के कर्मचारियों को आलू खोदने से रोकने के मामले में एसीजेएम प्रथम के न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा ने 42 आरोपियों के बयान लिए। इसमें अधिकतर ने केस के संबंध में जानकारी दी।
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वहीं इसी मामले में गैर हाजिर रहे आरोपी योगेंद्र रामायण, कमलेश, कौशल किशोर, अनिरुद्ध, विमला सिंगारो, दयाशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। इन सबकी जमानत हो चुकी है और सोमवार को कोर्ट में हाजिर नहीं थे। वहीं, कोर्ट में दो आरोपी चंदन और अनूप हाजिर नहीं हो सके, जो जेल में हैं।

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दूसरी ओर, वादी देवी सिंह के घर में घुसकर मारपीट तथा तहसील प्रकरण की पत्रावली कोर्ट ने निर्णय लिए तलब की हैं। एडीजे षष्टम कोर्ट में 95 आरोपियों की पेशी हुई। दोनों कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तारीख आठ अक्तूबर तय की है।

अधिवक्ता एलके गौतम ने बताया कि अगली तारीख पर दो केसों पर कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। वह इस दिन गैरहाजिर आरोपियों को कोर्ट पेश करने का प्रयास करेंगे।

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