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अंतरिम जमानत पर जेल से नौ बंदी रिहा हुए

Tue, 18 May 2021 10:28 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 18 May 2021 10:28 PM IST
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Nine prisoners released from jail on interim bail
मैनपुरी। जेल अधीक्षक की ओर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद मंगलवार को नौ बंदियों को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। सभी को तय शर्तों का पालन करने की हिदायत दी गई है।
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हाईपावर कमेटी के चेयरमैन जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर मंगलवार को जेल अधीक्षक हरीओम शर्मा ने सात साल तक की सजा वाले नौ बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए। इन जमानत प्रार्थनापत्रों पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई की गई। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद सभी नौ बंदियों को औपचारिकताएं पूरी कराकर जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव अमित मिश्रा ने बताया जेल अधीक्षक हरीओम शर्मा की ओर से सात साल से कम सजा वाले बंदियों के अंतरिम जमानत के लिए जमानत प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के बाद सभी नौ बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। सभी बंदियों को अंतरिम जमानत की शर्तों का पालन करना होगा।
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72 बंदी हो चुके रिहा
गाइडलाइन के तहत जेल से अब तक 72 बंदी रिहा हो चुके हैं। सात साल के कम सजा वाले बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। मंगलवार को नौ बंदियों को रिहा किया गया। सात मई को 39 बंदियों को, 10 मई को 24 बंदियों को रिहा किया जा चुका है। जेल के कोरोना संक्रमित बंदियों को जेल में ही आइसोलेट किया गया है।
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