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कासगंज में नाइट कर्फ्यू: रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

Tue, 13 Apr 2021 08:49 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कासगंज Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 13 Apr 2021 08:49 AM IST
सार

नाइट कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। 

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Night curfew in Kasganj district from due to rising Covid-19 cases
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कासगंज जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डीएम सीपी सिंह के निर्देश पर एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक जन सामान्य की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नाइट कर्फ्यू का पालन करें। 

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एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके तहत व्यापारी अपने प्रतिष्ठान रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक बंद रखेंगे। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस का टिकट पास की तरह मान्य किया जाएगा। यात्रियों को टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा। 
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सभी प्रकार के माल व वाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप स्टेशन संचालित रहेंगे। जरूरी सेवाओं से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। परिचय पत्र होना अनिवार्य है। 

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मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक, फल और सब्जी बिक्री संबंधित आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक कारखानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन कराया जाएगा।

प्रभावी होगी साप्ताहिक बंदी
नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ प्रशासन ने साप्ताहिक बंदी भी प्रभावी कर दी है। साप्ताहिक बंदी दिवस को बाजार में कड़ाई से पालन कराया जाएगा और संबंधित निकाय द्वारा उस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन कराया जाएगा।

धर्मस्थल पर सिर्फ एक साथ पांच श्रद्धालु को अनुमति
कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों के धर्मस्थलों पर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु एकत्रित नहीं हो सकेंगे। प्रशासन धर्मस्थलों की भी निगरानी करेगा। दिन में प्रतिबंधों के साथ बाजार खुलेंगे। बिना मास्क के पाए जाने पर प्रशासन चालान करेगा।
 
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