फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   New scrap policy: 25 thousand vehicles will be junk in Agra Every year transport businessmen said big loss

स्क्रैप पॉलिसी: ताजनगरी में हर साल कबाड़ होंगी 25 हजार गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट कारोबारी बोले बड़ा नुकसान

Sun, 15 Aug 2021 09:48 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Sun, 15 Aug 2021 09:48 AM IST
सार

दो साल पहले एक लाख से अधिक गाड़ियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। अब इसी माह परिवहन विभाग ने वर्ष 2005 और 2006 अप्रैल तक पंजीकृत वाहनों को 15 साल की अवधि पूरी होेने पर पंजीयन निलंबित किए हैं।

विज्ञापन
New scrap policy: 25 thousand vehicles will be junk in Agra Every year transport businessmen said big loss
old cars

विस्तार

स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने पर जिले में हर साल तकरीबन 25 हजार गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। ताज ट्रिपेजियम जोन में होने के कारण जिले में पहले से ही 15 साल पुरानी गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित है। स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने पर व्यावसायिक गाड़ियां 20 साल के बाद कबाड़ होंगी। जिले में अभी तक 1.64 लाख निजी गाड़ियों को कबाड़ घोषित किया जा चुका है।  

विज्ञापन

नई स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक गाड़ियों के संचालन पर पड़ेगा। ताज ट्रिपेजियम जोन में होने के कारण शहर में डीजल चालित वाहन सिटी बसें, लोडर टेंपो, स्कूल बसों का पंजीकरण पूर्व में ही बंद हो चुके हैं। इसके अलावा जिले में 1989 से 2006 तक की निजी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित किया जा चुका है। 
विज्ञापन

एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 15 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से हर साल करीब 25 हजार गाड़ियां 15 साल की उम्र पूरी करने के कारण कबाड़ होंगी। व्यवसायिक गाड़ियां भी नई स्क्रैप पॉलिसी में आने पर कबाड़ होंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

दो साल पहले एक लाख गाड़ियों का पंजीयन निरस्त
दो साल पहले एक लाख से अधिक गाड़ियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके हैं। अब इसी माह परिवहन विभाग ने वर्ष 2005 और 2006 अप्रैल तक पंजीकृत वाहनों को 15 साल की अवधि पूरी होेने पर पंजीयन निलंबित किए हैं। इन वाहन स्वामियों को एक माह का समय दूसरे जिलों में गाड़ी का पुन: पंजीयन कराने को दिया गया। इसके लिए आरटीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जा रहे हैं। 

ट्रांसपोर्ट कारोबारी बोले, इससे उनका बड़ा नुकसान होगा
ट्रांसपोर्टर्स ने नई स्क्रैप पॉलिसी को व्यवसाय के लिए घातक बताते हुए विरोध किया है। उनका कहना है कि नई पॉलिसी से पुरानी गाड़ियां लेकर रोजी रोटी कमाने वाले ट्रांसपोर्टर्स खत्म हो जाएंगे, जोकि ग्रामीण अंचलों में माल का परिवहन करते हैं। यह नीति केवल आटो मोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है। 

स्क्रैप नीति नुकसान पहुंचाने वाली
वाहन के प्रदूषण का गाड़ी की आयु से कोई संबंध नहीं है। नई स्क्रैप पॉलिसी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने वाली है। नई नीति को लागू करने से पहले देश की परिस्थितियों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। -वीरेंद्र गुप्ता, सह प्रवक्ता, एआईएमटीसी
परिवहन और महंगा हो जाएगा
नई स्क्रैप पॉलिसी से पहले मंदी के दौैर से गुजर रहे ट्रांसपोर्ट कारोबार को झटका लगेगा। सरकार को यह नीति लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को भरोसे में लेना चाहिए। इससे परिवहन महंगा हो जाएगा। -दीपक शर्मा, अध्यक्ष, आगरा गुड्स कैरियर 
नई नीति से भ्रष्टाचार बढ़ेगा 
व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 साल बहुत कम है। पुराने वाहनों से देश के ज्यादातर हिस्सों में माल का परिवहन होता है। इस नीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। -गिरीश अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर
New Vehicle Scrap Policy: पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद मिले सर्टिफिकेट से नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फ्री, जानिए पांच खासियतें
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed