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UP: यूपी रोडवेज के चालकों के लिए आया नया आदेश, अब 400 किमी प्रतिदिन चलानी होगी बस; नहीं तो जाएगी नौकरी

Wed, 04 Dec 2024 10:08 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 04 Dec 2024 10:08 AM IST
सार

यूपी रोडवेज बस चालकों के लिए नया आदेश आ गया है। इसके तहत अब चालकों को प्रतिदिन 400 किलो मीटर बस चलानी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उन पर गाज गिरेगी। ये फैसला रोडवेज की आय बढ़ाने को लेकर लिया गया है। 

 

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New order for UP Roadways drivers now they will have to drive 400 km per day
यूपी रोडवेज बस - फोटो : संवाद

विस्तार

रोडवेज चालकों की मनमानी रोकने के लिए निगम अधिकारियों ने नियम सख्त कर दिए हैं। मथुरा डिपो से निकलने वाली बसों को अब 400 किलोमीटर चलाना होगा, अगर इसमें चालक ने लापरवाही की तो उस पर गाज गिरेगी। डिपो से प्रतिदिन 154 बसों का संचालन अलग-अलग रूटों पर हो रहा है।
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निगम के अधिकारियों ने बताया कि डिपो की बस अब बड़े रूटों पर कम से कम 400 किलोमीटर और छोटे पर 270 किलोमीटर प्रतिदिन चलानी होगी। रोडवेज निगम ने आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के लिए यह निर्णय किया है। यानी इससे कम संचालन पर संबंधित चालक पर गाज गिर सकती है। वहीं एवरेज का भी ध्यान रखना होगा। इन बदलावों से रोडवेज चालकों की मुसीबत बढ़ गई है। अब उन्हें अधिक समय स्टेरिंग संभालनी होगी।

 
 
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अधिकारियों ने बताया कि 22.50 लाख रुपये प्रतिदिन आय का लक्ष्य है। वर्तमान में 20 लाख रुपये ही डिपो की आय हो रही है, जिससे लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में इसके सुधार को निर्णय लिया गया है। सभी बसें 50 हजार दूरी का सफर तय करती है। इसमें 20 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। एआरएम मदन मोहन शर्मा ने बताया कि डिपो की बसों का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए बड़े रूटों पर 400 और छोटों पर 270 किलोमीटर बसें चलानी होगी।
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पूर्व में 300 किमी तक चलती थी बसें
रोडवेज से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में रोडवेज की बसें निर्धारित रूटों पर 230 से 310 किलोमीटर तक ही चलती थी। कभी इससे भी कम चल पाती थी, लेकिन अब सुविधाएं बढ़ाने के लिए चालकों को लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा गया है। हर बस को कम से कम 400 किमी प्रतिदिन चलाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि घाटे से उबारने के लिए चालक-परिचालकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बस में बिना टिकट यात्री मिलने पर परिचालक पर गाज गिरेगी। टिकट नहीं मिलने पर परिचालक को निलंबित कर दिया जाएगा।
 
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