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आगरा में कोरोना: नाइट कर्फ्यू में शादी कार्ड को दें पास की मान्यता, नेशनल चैंबर ने उठाई मांग

Thu, 15 Apr 2021 09:55 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 15 Apr 2021 09:55 AM IST
सार

नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के साथ हुई बैठक में कई मांगें उठाईं हैं।

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National Chamber demands wedding card as a pass in the night curfew
नाइट कर्फ्यू में सड़क पर पसरा सन्नाटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में जाने के लिए शादी के कार्ड को ही पास की मान्यता दी जाए। सीमित संख्या में मेहमानों की अनुमति देने के बाद उनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध न लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू से व्यापार प्रभावित न हो, ऐसे कदम उठाए जाएं।

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नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के साथ हुई बैठक में ये मांगें उठाईं। बुधवार शाम को शहर की 25 व्यापारिक संस्थाओं के साथ हुई बैठक में नेशनल चैंबर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की गाइड लाइन केपालन के साथ शादी समारोह आयोजित किए जाएंगे। 
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मेहमानों की संख्या भी उतनी ही रहेगी, जितनी सरकार ने तय की है, फिर शादी समारोह से रात्रि कर्फ्यू में लौटने वालों का उत्पीड़न न किया जाए। रात्रि कर्फ्यू में शादी कार्ड को ही पास की मान्यता दी जाए। इसके लिए नोडल आफिसर की नियुक्ति की जाए।

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कोर कमेटी में हर संस्था के दो सदस्य
चैंबर ने कोर कमेटी का गठन इस मसले पर किया है। हर संस्था से 2 सदस्य शामिल किए हैं। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने व्यापार के साथ बचाव भी पोस्टर का विमोचन किया। विधायक ने कहा कि व्यापारी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। प्रोटोकॉल का पालन करें। वह इस मसले पर डीएम से वार्ता करेंगे।

ये हैं प्रतिबंध
बता दें कि आगरा में रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक में लागू किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। 

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं।


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