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Agra News: विधवा भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 05 Feb 2023 11:47 PM IST
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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने विधवा भाभी की जलाकर हत्या कर देने के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।


सिढ़पुरा के ग्राम स्यौढी निवासी नीतू के पति की मौत हो जाने के बाद उसका देवर ग्रीश उसे अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वह सहमत नहीं थी। 7 दिसंबर 2014 को उसके ऊपर मिट्टी का तेज छिड़क कर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से जल गई। सूचना मिलने पर उसका जीजा अवनेश निवसी ग्राम जमालपुर, कुरावली मैनपुरी अपनी पत्नी रेनू के साथ पहुंच गया। उसने नीतू को गंभीर अवस्था में जला देखा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई।

मजिस्ट्रेट के समक्ष महिला के बयान दर्ज किए गए। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया। उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जीजा ने इस मामले में अपनी साली के देवर ग्रीश व अवधेश व जेठ मुकेश, जिठानी दुर्गेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद ग्रीश के विरूद्ध हत्या , दुर्ष्कम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर ग्रीश को हत्या का दोषी माना। जबकि कोर्ट ने धारा 376/511 से उसे दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व एक लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि में से 75 हजार रुपये मृतका के तीन बच्चों को बराबर बांटने के आदेश दिए।
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