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UP: पत्नी के भाई का कत्ल...जीजा ने इस वजह से उसे मार डाला, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Wed, 09 Jul 2025 10:10 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 09 Jul 2025 10:10 AM IST
सार
पत्नी के भाई के कत्ल के दोषी जीजा, उसके पिता और भाई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 55-55 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का भी आदेश दिया है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एटा में पत्नी के भाई की हत्या के मामले में बहनोई, उसके भाई और पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ने सुनाया।
मामले की रिपोर्ट थाना सकीट में घटना वाले दिन 5 अगस्त 2019 को ही दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि करीब दो साल पहले बेटी चंचल की शादी सोनू निवासी गांव टिकाथर थाना अवागढ़ के साथ की थी। सोनू और उसके परिजन चंचल के साथ मारपीट करते थे।
इसकी जानकरी करने मायके पक्ष के लोग चंचल की ससुराल में जाने वाले थे। 5 अगस्त 2019 को सुबह करीब 10 बजे सोनू, उसका छोटा भाई जुगनु और पिता रघुवीर सिंह चाकू बाजार से लौट रहे पुत्र भानू को पकड़कर एक स्कूल बस में ले गए। वहां उस पर सभी ने चाकुओं से हमला कर दिया। बाहर भागने पर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और चाकू से कई प्रहार किए। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में एक स्कूल प्रबंधक रामगोपाल व उनके पुत्र अरिसूदन को भी आरोपी बनाया गया था।
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पुलिस ने विवेचना में उनके खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम हटा दिए। तीन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास दिया गया। साेनू को 57 हजार और अन्य दोनों दोषियों को 55-55 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का भी आदेश दिया है। इसमें से 1.30 हजार रुपये मृतक की मां को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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मामले की रिपोर्ट थाना सकीट में घटना वाले दिन 5 अगस्त 2019 को ही दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया था कि करीब दो साल पहले बेटी चंचल की शादी सोनू निवासी गांव टिकाथर थाना अवागढ़ के साथ की थी। सोनू और उसके परिजन चंचल के साथ मारपीट करते थे।
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इसकी जानकरी करने मायके पक्ष के लोग चंचल की ससुराल में जाने वाले थे। 5 अगस्त 2019 को सुबह करीब 10 बजे सोनू, उसका छोटा भाई जुगनु और पिता रघुवीर सिंह चाकू बाजार से लौट रहे पुत्र भानू को पकड़कर एक स्कूल बस में ले गए। वहां उस पर सभी ने चाकुओं से हमला कर दिया। बाहर भागने पर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और चाकू से कई प्रहार किए। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में एक स्कूल प्रबंधक रामगोपाल व उनके पुत्र अरिसूदन को भी आरोपी बनाया गया था।
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पुलिस ने विवेचना में उनके खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर नाम हटा दिए। तीन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास दिया गया। साेनू को 57 हजार और अन्य दोनों दोषियों को 55-55 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित करने का भी आदेश दिया है। इसमें से 1.30 हजार रुपये मृतक की मां को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।