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आगरा: हत्या के मामले में सजायाफ्ता कैदी को 10 साल बाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
Tue, 17 Aug 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 17 Aug 2021 12:03 AM IST
सार
26 अगस्त 2010 को हुई थी घटना, दोषियों को स्थानीय कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
हाईकोर्ट ने आगरा के मंटोला क्षेत्र स्थित टीला नंदराम में वर्ष 2010 में क्रिकेट खेलने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी बंटी की जमानत स्वीकार कर ली। वह 11 साल से जेल में बंद था। सजायाफ्ता कैदी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
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घटना 26 अगस्त 2010 की है। टीला नंदराम निवासी राजू सहित अन्य आंबेडकर पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी पार्क के गेट के पास आरोपी आए। क्रिकेट खेलने का विरोध किया। आरोपी भोला ने कालू के सीने में गोली मार दी थी।
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आरोपी टीटू ने राजू के पैर में तलवार मारकर घायल कर दिया था। कालू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या, आयुध अधिनियम और षडयंत्र के तहत हत्या का मुकदमा भोला, राजू, बंटी और गणेशी के खिलाफ दर्ज किया।
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पांच दिसंबर 2019 को अपर जिला जज अच्छे लाल गुप्ता ने आरोपी भोला, टीटू और बंटी को हत्यारोप में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। आरोपी भोला को आयुध अधिनियम में एक वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई थी। आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने आरोपी बंटी की जमानत स्वीकार कर ली।